आज दिनांक 9/12/2016 को पूर्व मा अनु कल्या समिति उ प्र जनपद इकाई लखीमपुर के पदाधिकारी बी एस ए साहब से मिले जिसमें निम्न बिन्दुओ पर वार्ता हुई -
1- शासनादेश 3371/79-5-2013-/2010के अनुसार 10 आकस्मिक अवकाश जिस पर बी एस ए सर ने कहा कि यदि किसी ब्लाक में एक से अधिक अवकाश लेने पर मानदेय कटता है तो आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत करें ,यदि वहाँ पर सुनवायी नही होती तो आप मेरे पास आये तत्काल संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी| अत: आप माह में एक से अधिक अवकाश ले सकते है अपनी आवश्यकता अनुसार ।
2- मच्युल (पारस्परिक स्थानतरन) के संबंध में कहा है कि जिसे आवश्यकता है वह दोनो लोग अपने खंड शिक्षाधिकारी से प्रमाणित करा कर | खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से फाइल बी एस ए कार्यालय डिसपैच करा दें ताकि शीघ्र उस पे मुख़्य विकास अधिकारी से संतुति के लिए भेजा जा सके ।
1- शासनादेश 3371/79-5-2013-/2010के अनुसार 10 आकस्मिक अवकाश जिस पर बी एस ए सर ने कहा कि यदि किसी ब्लाक में एक से अधिक अवकाश लेने पर मानदेय कटता है तो आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत करें ,यदि वहाँ पर सुनवायी नही होती तो आप मेरे पास आये तत्काल संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी| अत: आप माह में एक से अधिक अवकाश ले सकते है अपनी आवश्यकता अनुसार ।
2- मच्युल (पारस्परिक स्थानतरन) के संबंध में कहा है कि जिसे आवश्यकता है वह दोनो लोग अपने खंड शिक्षाधिकारी से प्रमाणित करा कर | खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से फाइल बी एस ए कार्यालय डिसपैच करा दें ताकि शीघ्र उस पे मुख़्य विकास अधिकारी से संतुति के लिए भेजा जा सके ।
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